केवल बेटियाँ हैं परिवार में? अब मिलेगा सरकार से सम्मान भत्ता!
📅 शुरुआत: 1 जनवरी 2006
🎯 उद्देश्य: बेटियों वाले परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता देना
✅ पात्रता (Eligibility)
✔ हरियाणा के स्थायी निवासी या यहाँ कार्यरत
✔ परिवार में केवल लड़कियाँ हों, कोई बेटा (जैविक या गोद लिया हुआ) न हो
✔ पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम
✔ माता या पिता की उम्र 45 वर्ष पूरी हो
✔ लाभ की अवधि: 15 साल तक
💸 भत्ता राशि (पेंशन)
तारीख | राशि (₹) |
---|---|
01.01.2006 | ₹300 |
01.04.2007 | ₹500 |
01.04.2014 | ₹1000 |
01.01.2015 | ₹1200 |
01.01.2016 | ₹1400 |
01.11.2016 | ₹1600 |
01.11.2017 | ₹1800 |
01.01.2020 | ₹2250 |
01.04.2021 | ₹2500 |
📥 राशि सीधे माता के खाते में जाएगी। माता नहीं हों तो पिता को दी जाएगी।
✅ लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना
📌 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
📂 1. आयु प्रमाण पत्र (24.08.2018 से पहले जारी कोई एक दस्तावेज)
🗸 जन्म प्रमाण पत्र
🗸 स्कूल प्रमाण पत्र (5वीं, 8वीं या 10वीं)
🗸 ड्राइविंग लाइसेंस
🗸 पासपोर्ट
🗸 पैन कार्ड (फोटो सहित)
🗸 वोटर कार्ड / मतदाता सूची (फोटो सहित)
🏠 2. निवास प्रमाण पत्र (5 साल पुराना कोई एक दस्तावेज)
🗸 राशन कार्ड (हरियाणा सरकार द्वारा)
🗸 वोटर कार्ड
🗸 मतदाता सूची में नाम (फोटो सहित)
🗸 यदि ऊपर के दस्तावेज़ नहीं हों –
🔸 स्वयं घोषणा पत्र + अन्य वैध दस्तावेज (जिला अधिकारी द्वारा सत्यापित)
🧾 3. अन्य ज़रूरी दस्तावेज
🗸 आधार कार्ड
🗸 बचत खाता विवरण + पासबुक की फोटोकॉपी
🗸 परिवार पहचान पत्र (Family ID)